Mahila Samman Yojana: दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर राहत, हाई कोर्ट में आज क्या हुआ?

Delhi News: सीएम महिला सम्मान योजना को लेकर याचिकाकर्ता विजय कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि आम आदमी पार्टी की यह घोषणा मतदाताओं को लुभा रही है. यह चुनावी नियमों का उल्लंघन है.
Delhi Latest News: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवर को राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने के आम आदमी पार्टी के वादे के प्रचार पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुवनाई से इनकार कर दिया है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील के पेश नहीं होने पर 30 जनवरी को सुनवाई के लिए लगा दिया था.
इससे पहले 9 जनवरी 2025 को जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने याची विजय कुमार से पूछा था कि इस मसले पर चुनाव याचिका कैसे सुनवाई योग्य है? अदालत ने यह भी कहा था कि याची पहले जनहित याचिका दायर करे. हालांकि, पीठ ने याचिकाकर्ता विजय कुमार से याचिका की विचारणीयता पर 10 जनवरी को दलीलें पेश करने का निर्देश दिया. बता दें कि दिल्ली सरकार ऐसी किसी योजना का अस्तित्व होने से इनकर कर दिया था.
‘AAP की घोषणा लुभाने वाली’
दरअसल, महिला सम्मान योजना को लेकर याचिकाकर्ता विजय कुमार ने याचिका दायर कर अदालत से कहा था कि आम आदमी पार्टी (AAP) झूठी घोषणा कर मतदाताओं को लुभा रही है, यह चुनावी नियमों का उल्लंघन है.
बता दें कि दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 12 दिसंबर को बड़ा ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि दिल्ली की महिलाओं को विधानसभा चुनाव के बाद 2100 रुपये प्रति महीने मिलेंगे. उन्होंने ये भी कहा था कि इस योजना का लाभ महिलाओं को अभी नहीं मिलेगा. चुनाव के बाद यदि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो ये पैसे हर माह दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे. अ
रविंद केजरीवाल की उसी घोषित योजना को याची विजय कुमार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.